लक्ष्मीपुर तालुका, जमुई जिले बिहार में केवल 17 कैमिस्ट शॉप्स हैं, जो स्थानीय समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। काला पंचायत में तीन प्रमुख अधिकृत मेडिकल शॉप्स हैं:
- मनोज मेडिकल हॉल (JM-34/2016)
- दीपक मेडिकल हॉल (JM-25/2014)
- जनता मेडिकल हॉल (JM-14/2014)
यह जानकारी STATE DRUGS CONTROL ADMINISTRATION, BIHAR से प्राप्त की गई है। ये सभी कैमिस्ट शॉप्स लाइसेंस प्राप्त हैं और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत दवाओं का वितरण करती हैं। इन नियमों के तहत कैमिस्ट शॉप्स को दवाइयों की सुरक्षा, भंडारण, और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है, ताकि लोगों को मानक के अनुरूप दवाएँ मिल सकें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और महत्वपूर्ण प्रश्न:
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हर व्यवसाय का दायित्व है कि वह दवाइयों और स्वास्थ्य उपकरणों का वितरण पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी कैमिस्ट शॉप्स को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और IPC के मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
- दवाइयों का उचित भंडारण: क्या इन शॉप्स में भंडारण मानकों का पालन हो रहा है, जैसे तापमान नियंत्रण और सुरक्षा उपाय?
- दवाइयों की वैधता और गुणवत्ता: क्या ग्राहकों को दी जाने वाली सभी दवाइयाँ प्रमाणित और वैध हैं?
- कानूनी दिशानिर्देशों का पालन: क्या ये शॉप्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हर दवा की बिक्री में ट्रांसपेरेंसी रख रही हैं और क्या उपभोक्ताओं को बिल प्रदान किया जा रहा है?
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