जमुई: बिहार में "जन सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011" के तहत सरकारी विभागों को नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं देने का प्रावधान है. लेकिन जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के काला पंचायत के रहने वाले संजय कुमार जिनारहा का आरोप है कि एसबीपीडीसीएल (South Bihar Power Distribution Company Limited) जमुई के गिद्धौर डिवीजन द्वारा उन्हें समय पर बिजली कनेक्शन और मीटर इंस्टॉलेशन की सेवा नहीं दी जा रही है।
श्री कुमार का कहना है कि उन्होंने 523813374611 अनुरोध संख्या के साथ विद्युत विभाग में आवेदन किया था। "जन सेवाओं का अधिकार अधिनियम" के तहत इस प्रकार के आवेदनों को निपटाने की समय सीमा 30 दिन है। लेकिन आवेदन किए हुए लगभग 30 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, इसके बावजूद विभाग द्वारा अभी तक उन्हें न तो बिजली कनेक्शन दिया गया है और न ही मोटर इंस्टॉल किया गया है।
यह मामला ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को प्राप्त करने में आ रही देरी की ओर इशारा करता है। संजय कुमार का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है।
आपको क्या करना चाहिए?
अगर आपको भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप निम्न कदम उठा सकते हैं:
- संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
- विभाग के जन सूचना पदाधिकारी (पीआईओ) के पास आवेदन जमा करें।
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। (https://lokshikayat.bihar.gov.in/)
अगर समय सीमा का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं?
- आप "जन सेवाओं का अधिकार अधिनियम" के तहत जुर्माना लगाने की मांग कर सकते हैं।
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