बिहार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु या गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए मुआवजा राशि पाने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को अब 15 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया जाएगा।
इसके अलावा, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों या उनके आश्रितों को भी 50,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया जाएगा, चाहे दुर्घटना में शामिल वाहन बीमाकृत हो, अनबीमाकृत हो या हिट-एंड-रन मामला हो। पहले, दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा राशि पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, जो अक्सर थकाऊ और निराशाजनक होता था।
नए संशोधनों के तहत, बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को अब सभी दुर्घटना दावों का निपटारा 60 दिनों के भीतर करना होगा। यह नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि मिल जाए, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके।
बिहार सरकार का यह कदम सराहनीय है और उम्मीद है कि इससे अन्य राज्य भी प्रेरित होंगे और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए समान कदम उठाएंगे। सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या है और इन दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के लिए सख्त सड़क सुरक्षा उपायों के साथ-साथ संवेदनशील मुआवजा प्रणाली की आवश्यकता है।
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